New Guidelines
Published - 19 January, 2024
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रवाइवेट कोचिंग सेंटर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं और यह निर्णय स्टूडेंट्स के हित में लिया गया है।
कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई के प्रेशर के कारण स्टूडेंट्स आए दिन सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं वह कोचिंग सेंटर्स को जरुरी फॉलो करनी होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जुर्माने से लेकर रजिस्ट्रेशन तक रद्द किया जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर ज्वाइन नही कर सकते हैं।
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग सेंटर के बच्चों को फीस की रसीद देनी होगी और इसके साथ ही सभी कोर्सों का उल्लेख करते हुए प्रॉस्पेक्टस भी देना होगा।
देश के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोचिंग और कोर्स से सम्बंधित पूरी आवश्यक जानकारी देनी होगी।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी बच्चे ने कोचिंग सेंटर की पूरी फीस जमा करने के बाद बीच में कोचिंग छोड़ दी है तो बची हुई फीस कोचिंग संस्थान को 10 दिन के अंदर वापस करनी होगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार कोचिंग सेंटर्स को स्टूडेंट्स को प्रॉस्पेक्टस और नोट्स फ्री में देना होगा।
कोचिंग क्लास के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मिनिमम 1 मीटर की जगह होनी चाहिए और कोचिंग सेंटर को फर्स्ट एड किट, मेडिकल अस्सिटेंस फैसिलिटी, CCTV कैमरा भी रखना होगा।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के हिसाब से कोचिंग सेंटर पर एक शिकायत निवारण पेटी या रजिस्टर होगा जिसमें शिकायतों को लिखा जाएगा और इसके लिए एक समिति होगी।
स्कूल टाइम में कोचिंग क्लास करने की अनुमति नही, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक दिन का साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित होगा, अवकाश के अगले दिन कोई टेस्ट नही लिया जाएगा।
अब नई गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग सेंटर में एक दिन में कोई भी क्लास 5 घंटे से ज्यादा की नही होगी इसके अलावा सुबह जल्दी और देर रात तक भी क्लास करने की अनुमति नही है।
कोचिंग को Life Skills, Scientific Temperament, Creativity and Fitness, Wellness, Emotional Bonding जैसे मोटिवेशन के लिए टीचर्स, कर्मचारी और विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करना होगा।
नई गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग सेंटर में किसी भी दिव्यांग या नार्मल स्टूडेंट के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा।