Public Examination Bill
Published - 6 February, 2024
अब देश के किसी भी कम्पटीशन एग्जाम में न तो नकल कर सकते और न ही पेपर लीक, सरकार ने इस जुर्म पर रोक लगाने के लिए तरीका खोज लिया है।
लोक सभा में Competition Exams में Cheating और Paper Leek पर रोक लगाने के लिए सरकार ने Public Examination Bill पेश किया है।
आपको बता दें कि Public Examination Bill को केंद्रीय मंडल ने मंजूरी देदी थी और 5 फरवरी 2024 को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इसे लोक सभा में रखा गया।
Public Examination Bill में प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी Irregularity पकड़े जाने पर सजा और जुर्माने का Provision किया गया है।
Public Examination Bill के मुताबिक अगर कोई भी अधिकारी नकल या पेपर लीक करता हुआ पकड़ा गया तो उसे जेल में 10 साल की सजा काटनी होगी।
अब नकल या पेपर लीक हो तो इसके लिए कड़ी कार्यवाही होगी, Public Examination Bill के अनुसार 10 साल की जेल के साथ 1 करोड़ रूपए का जुर्माना भी देना होगा।
लोक सभा में Public Examination Bill पेश होने से पहले 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में इस बिल को पेश करने की बात कही थी।
संसद में पेश किए गए Public Examination Bill के मुताबिक Organized crime, mafia और collusion के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी लेकिन स्टूडेंट्स को कोई हानि नही होगी।
बिल में एक High-level Technical Committee के गठन का प्रस्ताव भी है, इस कमेटी में कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम प्रोसेस को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए सिफारिश की जाएगी।
इस कानूनी प्रोसेस के दायरे में UPSC, SSB, RRB, Banking, NEET, JEE, CET और Central Universities में एडमिशन के लिए होने वाले Exams शामिल हैं।
स्टूडेंट की जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट को एग्जाम दिलाना, पेपर हल कराना, केंद्र अलावा कहीं और परीक्षा होना और परीक्षा से जुड़े क्राइम की सूचना न देने वाले पर कड़ी कार्यवाही होगी।